Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana 2023 Application Form PDF download at wcd.bih.nic.in, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना हेतु आवेदन पत्र, फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करें, बेटियों के लिए 2,000 रूपये वित्तीय सहायता, जानें पात्रता, योग्यता, कागजात, पूरी जानकारी
नमस्कार दोस्तों , बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है। इस MKSY योजना के तहत, राज्य सरकार BPL category(श्रेणी ) से संबंधित हर बालिका को 2,000 रुपये प्रदान करेगी। इस लेख में, हम आपको उद्देश्य, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया, एमकेएसवाई आवेदन फॉर्म पीडीएफ और पूरी जानकारी देंगे। इसलिए इस लेख को आखिरी तक जरूर पढ़े !बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
बिहार सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या की जांच के उद्देश्य से इस ‘मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना’ को शुरू की है ऐसा माना जा रहा है की MKSY योजना साई लिंगानुपात में सुधार होगा और बालिकाओं के जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी से संबंधित प्रत्येक बच्ची को और जिसका जन्म November 22, 2007 या उसके बाद हुआ है उसको 2,000 रुपया दिए जाएगी
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले प्रति परिवार 2 लड़कियों तक सीमित है। रुपये की राशि। महिला विकास निगम, पटना, बिहार द्वारा बिहार सरकार की ओर से 2000 रुपये यूको और आईडीबीआई बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है। 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि का भुगतान किया जायेगा
अगर बीच की अवधि में बालिका की मृत्यु होने की दशा में राशि का भुगतान महिला विकास निगम, बिहार को किया जायेगा। योजना ने इस वर्ष अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष को पूरा किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली लगभग 15 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।
इसके अलावा आप पंजीकृत कन्या सुरक्षा योजना 2023 के लिए आवेदन पत्र पीडीएफ़ फॉर्म में इस लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं http://wdc.bih.nic.in/MKSYDetails.aspx
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के उद्देश्य
‘मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना’ कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एक बालिका के लिए उचित स्थान, उसकी सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- लिंगानुपात में सुधार के लिए
- जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए
MKSY योजना के लिए पात्रता मानदंड
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा।
- लड़की के जन्म के पहले साल में उसका जन्म दर्ज करना अनिवार्य है।
- लाभार्थी बालिका की उम्र 0 से 3 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
संदर्भ / Reference
- महिला एवं बाल विकास विभाग आधिकारिक वेबसाइट : http://wdc.bih.nic.in/
- हेल्पलाइन नंबर : 0612-2534096,2520695,2537843
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना दिशा-निर्देश – http://wdc.bih.nic.in/MKSYDetails.aspx